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असंगठित क्षेत्र की महिलाओं को भी मिलेगा मातृत्व लाभ

असंगठित क्षेत्र की महिलाओं को भी मिलेगा मातृत्व लाभ
नई दिल्ली, संसद ने प्रसूति प्रसुविधा संशोधन विधेयक 2016 को मंजूरी दे दी। इसमें खान, फैक्टरी, बागानों, दुकानों आदि तथा संगठित क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं को मातृत्व सुविधा प्रदान करने की पहल की गई है। लोकसभा में बृहस्पतिवार को प्रसूति प्रसुविधा संशोधन विधेयक 2016 पर विचार करने के बाद इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया। राज्यसभा में इसे पहले ही पारित किया जा चुका है। सदन में श्रम एवं रोजगार मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने विचार के लिए रखते हुए कहा कि गर्भवती एवं शिशु के जन्म के कल्याण का विषय अत्यंत गंभीर मामला है। श्रम हालांकि समवर्ती सूची में आता है लेकिन नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली राजग सरकार गर्भवती महिलाओं, माताओं एवं बच्चों की देखरेख, पोषण आदि के बारे में प्रतिबद्ध है। 

 

 

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